जौनपुर:13 वर्ष पुराने हत्या के मामले मे 10 लोगो को 10 वर्ष की सजा

By: Riyazul
Jan 29, 2019
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जौनपुर' नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अबीरगढ़ टोला में तेरह वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने खुले न्यायालय में दस आरोपियों को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 14 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अंजार अहमद निवासी अबीरगढ़ टोला ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि मोहल्ले के लड़के पड़ोसी मोहल्ले के लड़कों के साथ लड़कियों पर छींटाकशी करते थे। जिसका वादी के भाई मोहम्मद असद ने विरोध किया। जिस पर आरोपियों से गाली गलौज हुई थी। चार सितंबर 2005 की रात वादी का भाई असद व अहद दवा लेकर लौट रहे थे कि ।कजियाना मोड़ अबीरगढ़ टोला पर अभियुक्त एताशुद्दीन, मोनीस, अरसू ,जियाउद्दीन आदि वादी के भाइयों को घेर लिए और राड से जान से मारने की नियत से मारने लगे। शोर पर वादी व तमाम लोग दौड़कर पहुंचे। बीच बचाव किये। आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। वादी के दोनों भाइयों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां दौरान इलाज मो.असद की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना पुरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से एडीजी सी संतोष कुमार उपाध्याय ने गवाहों को परिक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने के पश्चात आरोपीगण एताशुउद्दीन, मोनीस,अरसू,जियाउद्दीन, ,रिजवानुल,सैफुद्दीन,जलालुद्दीन,खानू , दिलदार सहित दस को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई अन्य आरोपी सरफराज, इमरान, शमशीर, फैमीद, अदीब, नफीस व बबलू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। 


Riyazul

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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