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By - सुरेन्द्र सरोज
नवी मुंबई : मनपा की पूर्व अनुमति के बिना जी + १ मंजिल का अनधिकृत निर्माण शुरू किया। ससुरेश रामचंद्र कदम, कमरा डी-१०७ सेक्टर -४, सानपाड़ा, इस अनधिकृत निर्माण के लिए महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, १९६६ की धारा ५४ के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, संबंधितों द्वारा इस स्थान पर अनाधिकृत निर्माण जारी रखा गया था।
तुर्भे संभागीय कार्यालय द्वारा अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत अनाधिकृत निर्माणों को खदेड़ दिया गया है और तुर्भे विभाग के अधिकारी/ इस अभियान में उपस्थित थे। साथ ही एलिमिनेशन स्क्वाड में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी द्वारा अतिक्रमण किया गया।
इस ऑपरेशन में १० मजदूरों, २ बिजली के हथौड़ों, ६ हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया है। २५००० की वसूली भी की गई है। साथ ही अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई भी तेज करेंगे।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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