लॉकडाउन में मछली पालन व बिक्री को मिली छूट

By: Khabre Aaj Bhi
Apr 18, 2020
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बरेली ब्यूरो: योगेन्द्र सिंह

 बरेली : लॉकडाउन में मछली आहार का उत्पादन एवं परिवहन, मछली आखेट, प्रसंस्करण और पैकिंग, मछली विक्रय का कार्य, हैचरी पर मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण तथा परिवहन, मछली एवं उसके व्यंजनों का संचालन तथा इससे जुड़े सभी श्रमिकों को जिला प्रशासन ने छूट प्रदान कर दी है। उपरोक्त कार्यों से जुड़े लोग अपना कारोबार कर सकेंगे। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने भी शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव, पशुधन एवं मत्स्य विभाग के निर्देश पर कोविड-19 (कोरोना वायरस) आपदा के दृष्टिगत पशु आहार सामग्री, पोल्ट्री, फिश आदि के परिवहन में छूट प्रदान की जाए। साथ ही उक्त सामग्री की दुकान एवं निर्माण इकाई को भी आवश्यकता के अनुसार संचालित कराएं

मुख्य सचिव के 2 अप्रैल और भारत सरकार गृह मंत्रालय के 10 अप्रैल को जारी आदेश में लाकडाउन की अवधि में मत्स्य आहार का उत्पादन एवं परिवहन, मत्स्य आखेट, प्रसंस्करण और पैकिंग, मत्स्य विक्रय का कार्य, हैचरी पर मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण तथा परिवहन, मछली एवं उसके व्यंजनों का संचालन तथा इससे जुड़े सभी श्रमिकों को छूट प्रदान की गयी है इसी क्रम में उन्होंने आदेश दिया है कि जनपद बरेली में मत्स्य पालन से संबंधित उपरोक्त कार्य लाकडाउन प्रतिबंधों से से मुक्त रहेंगे। कोविड-19 महामारी के संक्रमण के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी बनाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी।


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Reporter - Khabre Aaj Bhi

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