घनसोली एवं कोपरखैरणे संभागों में अनाधिकृत निर्माणों पर बेदखली की कार्रवाई

By: Khabre Aaj Bhi
Aug 24, 2021
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by:सुरेन्द्र सरोज ,

नवी मुंबई: नवी मुंबई मनपा के अधिकार क्षेत्र के तहत घनसोली डिवीजन के तहत साई कृपा अपार्टमेंट, समर्थनगर-डी मार्ट, रोडसाइड, घनसोली के पास, घनसोली नवी मुंबई में आरसीसी फुटिंग का अनधिकृत समापन।  निर्माण नवी मुंबई मनपा की पूर्व अनुमति के बिना अनधिकृत रूप से शुरू किया गया था।  इसी तरह, नवी मुंबई मनपा की पूर्व अनुमति के बिना जी २८, सेक्टर-६ घनसोली में तीसरी छत खुली छत को कवर किया गया था।  घनसोली विभाग द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना एवं नगर नियोजन अधिनियम,१९६६ की धारा ५४ के तहत नोटिस जारी किया गया था।  संबंधितों द्वारा किए गए अनाधिकृत निर्माणों को स्वयं ही हटाना पड़ा।  लेकिन उन्होंने इस जगह पर अनाधिकृत निर्माण जारी रखा था। 

इस अभियान में घनसोली संभाग के अधिकारी/कर्मचारी, मजदूर १८, ब्रेकर ४ , गैस कटर ६ और अतिक्रमण विभाग के पुलिस दस्ते को इस अभियान में लगाया गया था. इसी प्रकार कोपरखैरने सेक्शन १) सफल योग को-ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, प्लॉट नंबर २७/ए, सी-११, कोपरखैरणे, २) गुलमोहर को-ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, प्लॉट नंबर २७/बी, सी-११ कोपरखैरने, ३) गोकुलधाम को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, प्लॉट नंबर ८६, सेक्टर।  कोपरखैरने विभाग द्वारा अनधिकृत निर्माणों को महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना और नगर नियोजन अधिनियम,१९६६ की धारा ५३ (१ ) के तहत नोटिस जारी किए गए थे।  लेकिन इस जगह पर अनधिकृत निर्माण किया गया था।  पुलिस सुरक्षा में इमारत को तोड़ा गया। भविष्य में भी कार्रवाई तेज की जाएगी।


Khabre Aaj Bhi

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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