कोरोना के नियमों व निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने वाले व्यासायिक प्रतिष्ठान से 15 दिनों में 22 लाख 88 हजार मनपा ने वसूला दंड

By: Khabre Aaj Bhi
Jul 28, 2021
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नई मुंबई : कोरोना के नियमों व निर्धारित समय सीमा कर पालन नहीं करने वाले व्यासायिक प्रतिष्ठान से 15 दिनों में 22 लाख 88 हजार रुपये मनपा ने दंड वसूल किया है। इसी तरह वाशी के एक पब के खिलाफ कार्रवाई कर 50 हजार रुपये दंड वसूल किया है। कोरोना की गाईड लाईन का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों से मनपा करोड़ों रुपये दंड वसूल किया है। मनपा ने 10 जुलाई से गत 15 दिनों में 31 विशेष दस्तों के माध्यम से 2442 लोगों से मास्क न लगाने , सोशल डिस्टेंस का पालन न करने, थूकने, 4 बजे के बाद दुकान खुला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर मनपा ने 22 लाख 88 हजार 300 रुपये दंड वसूल किया है।

वाशी के सेक्टर-30 ए के हाउस आफ लार्ड्स नामक पब के खिलाफ कार्रवाई में 50 हजार रुपये दंड वसूल किया। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के आदेश से गठित दक्षता पथक ने 29 अप्रैल 2020 से नियमों का उलंघन करने वाले 70, 583 व्यक्ति व प्रतिष्ठानों से 3 करोड़ 56 लाख 59 हजार 150 रुपये दंड वसूल किया है। इसमें मास्क न लगाने वाले 29 ,943 लोगों से 1 करोड़ 50 लाख 18 हजार रूपये दंड वसूल किया है। 

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने व नियमो का उलंघन करने वाले 2804 प्रतिष्ठानों से 16 लाख 44 हजार 900 रूपये, सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले 36776 लोगों से 78 लाख 56 हजार 650 रूपये व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले 1160 लोगों से 11 लाख 39 हजार 600 रुपये दंड वसूल किया है। मनपा क्षेत्र में सोमवार से शुक्रवार के दौरान शाम 4 बजे तक दुकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति है। 

4 बज बाद दूकान, प्रतिष्ठानों शुरू रहने पर 10 हजार रूपये, होटल, बार फब से 50 हजार रुपये दंड वसूल करने का नियम है। दूसरी बार निर्धारित समय का उल्लंघन करने पर सात दिन के लिए प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्रवाई का नियम है। तीसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर कोरोना आपदा समाप्त होने तक बंद रखने की कार्रवाई की जा सकती है।


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Reporter - Khabre Aaj Bhi

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