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मुम्बई जोधपुर। नाबालिग शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम (80) को दाेषी करार दिया गया है। विशेष एससी-एसटी कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने बुधवार सुबह सेंट्रल जेल में कोर्ट लगाकर अपना फैसला सुनाया। जोधपुर की जेल में बंद आसाराम के दो सहयोगियों को भी दोषी ठहराया गया। सजा का एलान आज ही हो सकता है। फैसले और सजा के खिलाफ आसाराम राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। आसाराम को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। प्रावधान उम्रकैद तक का है। इंदिरा गांधी के हत्यारों, आतंकी अजमल आमिर कसाब और डेरा प्रमुख गुरमीत राम-रहीम के केस के बाद ये देश का चौथा ऐसा बड़ा मामला है, जब जेल में कोर्ट लगी और वहीं से फैसला सुनाया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत भी ये पहला बड़ा फैसला है। आसाराम को गिरोह बनाकर दुष्कर्म करने के मामलों में लगने वाली धारा 376डी के तहत सजा होगी। इस पर बहस पूरी हो गई है। अगर गिरोह का एक भी सदस्य दुष्कर्म करता है तो इसे सामूहिक दुष्कर्म माना जाएगा। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट के तहत बनाई गई कोर्ट जिला और सेशन कोर्ट स्तर की होती है। ऐसे में अब फैसले और सजा के खिलाफ अपील सीधे हाईकोर्ट में होगी। आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा कि हम अपनी कानूनी टीम से सलाह लेंगे। इसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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