जौनपुर:कोर्ट ने बैंक मैनेजर पर एफ आई आर दर्ज करने का दिया आदेश

By: Riyazul
Jan 25, 2019
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जौनपुर: बक्शा बक्शा थाना क्षेत्र के कौली गांव निवासी वादी रामसमुझ ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत अधिवक्ता अवधेश तिवारी व सीपी दूबे के माध्यम से बैंक मैनेजर, कैशियर, लिपिक के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी पत्नी गीता का गोमती ग्रामीण बैंक शाखा बक्शा में खाता है। उसमें 42 हजार रुपए जमा किया गया था। 28 अक्टूबर 2016 को 20 हजार रुपए गीता देवी ने निकाला। शेष रकम खाते में मौजूद थी। 7 अप्रैल 2018 को उसकी पत्नी की मौत हो गई। कुछ दिन बाद जब वह बैंक जाकर खाते का विवरण पूछा तो बैंक मैनेजर ने बताया कि दो मार्च 2017 को उसकी पत्नी ने शेष रूपए निकाल ली है। सिर्फ तीन सौ रूपए बचे हैं। जबकि उसकी पत्नी ने रुपया नहीं निकाला। बैंक कर्मियों ने अंगूठा निशान लगाकर धोखे से पैसऌा निकाल लिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए बैंक कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष बक्शा को दिया है।


Riyazul

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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