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महारेरा अधिनियम 2016 के तहत महाराष्ट्र में पहला मामला ठाणे तालुका में तहसीलदार युवराज बांगर और दिनेश पैठणकर द्वारा दायर किया गया।
ठाणे : महारेरा मुंबई के कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मौजे कलवा तालुका जिला ठाणे में कलवा सर्वे नंबर 48/4 पर कैलास हाइट्स बिल्डिंग, मालिक और डेवलपर द्वारा कैलास हाइट्स में बुकिंग करने वाले आम नागरिक की धोखाधड़ी के कारण श्री कैलास छत्रपति पाटिल उम्र 65 वर्ष। महारेरा बॉम्बे कार्यालय ने उनसे 1 करोड़ 52 लाख का बकाया वसूलने का आदेश दिया था, उक्त राशि की वसूली के लिए उनकी इमारत को जब्त कर लिया गया था, उक्त इमारत के सभी फ्लैटों को सील कर दिया गया था। उन्हें सरकारी राजस्व विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया और उनकी नीलामी के बाद 1 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई और महारेरा मुंबई के आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को वितरित की गई, लेकिन कैलास छत्रपति पाटिल को बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, उन्होंने रुपये जमा नहीं किये, सील तोड़ने के बाद फ्लैटों को अपने कब्जे में ले लिया गया, क्योंकि कई बार चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने सरकार को राशि का भुगतान नहीं किया और सरकार के नियमों का उल्लंघन करने पर, तहसीलदार ठाणे युवराज बांगर ने कहा। नायब तहसीलदार दिनेश पैठणकर ने आज अपने तलाथी श्री कांबले और जिला मजिस्ट्रेट श्री महेंद्र पाटिल के माध्यम से उनसे मुलाकात की। थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, आपराधिक मामला संख्या 0572/2023 दिनांक 19-10-2023,
इस तरह की कार्रवाई महाराष्ट्र में पहली बार देखी गई है, अब आम नागरिकों को धोखा देने वाले आपराधिक बिल्डरों की खैर नहीं है, माननीय कलेक्टर अशोक शिंगारे ने ठाणे जिले के सभी तहसीलदारों को महारेरा के तहत तत्काल कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार आज तहसीलदार ठाणे के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। युवराज बांगर तहसीलदार ठाणे और दिनेश पैठणकर नायब तहसीलदार ठाणे ने बताया है कि आगे भी इसी तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी। पिछले छह महीने से अतिक्रमण, अनाधिकृत नौका विहार, अनाधिकृत गौण खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है ठाणे तालुक में। सभी तलाथी और मंडल अधिकारी शामिल हैं
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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