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नवी मुंबई : वर्ष 2023-2024 के लिए नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में खतरनाक इमारतों का विभागवार सर्वेक्षण किया गया है और सर्वेक्षण के बाद, नगर निगम क्षेत्र में कुल 524 इमारतों को महाराष्ट्र नगरपालिका की धारा 264 के तहत खतरनाक इमारतों के रूप में घोषित किया गया है। निगम अधिनियम इसमें 'सी-1' श्रेणी के अत्यंत खतरनाक, रहने योग्य एवं तत्काल खाली कराए जाने वाले 61 भवनों तथा 'सी-2ए' श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 114 भवनों को खाली कराये बिना ढांचागत मरम्मत कार्य कराये गये। -2बी' श्रेणी के साथ-साथ 'सी-3' श्रेणी के तहत आने वाली 49 इमारतों को मामूली मरम्मत के लिए, इस प्रकार कुल 524 खतरनाक इमारतों को सूची में घोषित किया गया है।
यह सूची 'अतिक्रमण विभाग' सूचना अनुभाग के तहत 'विभाग' अनुभाग के तहत नवी मुंबई नगर निगम की वेबसाइट www.nmmc.gov.in पर आसान अवलोकन के लिए उपलब्ध कराई गई है। इस सूची में नागरिकों को सुगमता से जानने के लिए 'उच्च जोखिम, निर्जन एवं तत्काल बेदखली' की 'सी-1' श्रेणी में उल्लिखित 61 भवनों के नाम एवं विवरण बोल्ड (बोल्ड) अक्षरों में प्रकाशित किए गए हैं। नोटिस महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 264 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया गया है। तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार, शहरी विकास विभाग ने घोषित भवनों में रहने वाले मालिकों/अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जिस भवन में रह रहे हैं वह आवासीय/व्यावसायिक उपयोग के लिए खतरनाक है और इन भवनों में आवासीय/व्यावसायिक उपयोग को तुरंत बंद करने और ध्वस्त करने के लिए अविलंब खतरनाक भवनों का निर्माण। सरकारी परिपत्र दिनांक 05 नवंबर 2015 के अनुसार लिखित निर्देश/नोटिस जारी किए गए हैं। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 'सी-1' श्रेणी के भवन का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
यह सलाह दी जाती है कि ऐसे घोषित खतरनाक भवनों के मालिकों या रहने वालों को उक्त भवन/संरचना के आवासीय/व्यावसायिक उपयोग को तुरंत बंद कर देना चाहिए और इमारत के ढहने की संभावना को देखते हुए जीवन और धन की हानि को देखते हुए अविलंब उक्त भवन/संरचना को ध्वस्त कर देना चाहिए। आ गया यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाता है कि यदि इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उक्त भवन/संरचना के गिरने की स्थिति में होने वाले नुकसान के लिए संबंधित पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, इसके लिए नवी मुंबई नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा।इस नोटिस में यह भी दर्ज होता है कि खतरनाक भवनों के नाम के आगे आवासीय उपयोग हो रहा है या नहीं। भवन के वर्गीकरण के अनुसार, भवन में रहने वालों को भवन को तुरंत खाली कर देना चाहिए या और वर्गीकरण के अनुसार संरचनात्मक मरम्मत करनी चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में किसी भी खतरनाक स्थिति के लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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