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नवी मुंबई : सामाजिक कार्यकर्ता अमित मिश्रा के शिकायत के आधार पर अदालत ने कलवा पुलिस को आईपीसी की धारा 304(2), 420, 465, 467, 468, 471 और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1961 की धारा 33, 34 और 36 के तहत फर्जी डॉक्टर सुभाष राजाराम यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया. व फर्जी डॉक्टर सुभाष राजाराम यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
हालांकि सुभाष यादव पर इससे पहले भी मामला दर्ज किया गया लेकिन ठाणे मनपा व कलवा पोलीस के ढीलाई कारण हर वक्त बचता रहा ज्ञात हो की लोकड़ाउन में जनसेवा अस्पताल सील किया गया था। आखिर कोर्ट आदेश पर 7 अप्रैल 2023 को आरोपी फर्जी डॉक्टर सुभाष राजाराम यादव को कलवा पुलिस ने गिरफ्तार कर ठाणे सेंट्रल जेल भेज दिया हैं।आरोपी फर्जी डॉक्टर सुभाष राजाराम यादव ने फर्जी BHMS डिग्री का दुरूपयोग कर कलवा पूर्व व जनसेवा अस्पताल वाघोबानगर व भास्करनगर में गरीब मरीजों का इलाज किया।जिसके परिणामस्वरूप आरोपी फर्जी डॉक्टर सुभाष राजाराम यादव के द्वारा किये गलत इलाज के कारण कई मरीजों की मौत हुई है. व उनके खिलाफ मानव वध की धारा लगाई गयी है।जल्द ही फेसबुक लाइव और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को इस मामले की विस्तृत जानकारी दी जाएगी. ऐसा अमित मिश्रा ने कहा है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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