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नवी मुंबई : नगर निगम के तुर्भे डिवीजन के तहत प्लॉट नंबर 114, सेक. 5, सानपाड़ा, नवी मुंबई बिना अनुमति के लगभग 12.00 मी. एक्स 08.00 मीटर। और 12.00 मी. x13.00 मी. इस आकार के ग्राउंड फ्लोर स्लैब का काम पूरा हो चुका है।
इस अनधिकृत निर्माण के लिए महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 54 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। हालांकि उक्त स्थान पर अनाधिकृत निर्माण चल रहा था। उक्त अनाधिकृत निर्माण को तुर्भे संभाग कार्यालय के माध्यम से उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध तोड़-फोड़ अभियान चलाकर उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटाया गया है।उक्त अभियान में तुर्भे संभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। इसी तरह अतिक्रमण हटाने के दस्ते के पुलिस अधिकारी/प्रवर्तक भी तैनात किए गए थे।इस अभियान के लिए 01 पोकलेन का इस्तेमाल किया गया है। उक्त अनाधिकृत निर्माण बेदखली कार्रवाई के लिए रू.1,00,000/- की दंडात्मक वसूली भी की गई है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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