To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
इंदौर: इंदौर जिला कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 लोगों को एक-एक वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जिला कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश नाथ ने 11 साल पुराने मारपीट के मामले में यह फैसला सुनाया। मामले में 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। देर शाम सभी दोषियों को कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत भी दे दी। इस मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह झूठा मामला है।
जुलाई 2011 में दर्ज हुआ था केस
मामला 17 जुलाई 2011 का है। तब उज्जैन में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम में शामिल होने आए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं को काले झंड़े दिखाए थे। इससे गुस्साए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी। इस दौरान भाजयुमो के अमय आप्टे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमले की कोशिश का प्रकरण दर्ज हुआ था।
केस में 9 लोग नामजद आरोपी बनाए गए
इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह,पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, तराना से विधायक महेश परमार, दिलीप चौधरी, जय सिंह दरबार, असलम लाला,अनंत नारायण मीणा, मुकेश भाटी और हेमंत चौहान को आरोपी बनाया गया था।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
0 followers
0 Subscribers