एक बार फिर टलेंगे नगर निकाय चुनाव, कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराने का फैसला किया

By: Khabre Aaj Bhi
Mar 06, 2022
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By  - सुरेन्द्र सरोज

वाशी  : सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया है और आदेश दिया है कि अगले आदेश तक ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव नहीं कराए जाएंगे.  चूंकि महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना कोई चुनाव नहीं होगा, आगामी स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे।  सबसे बड़ा झटका नवी मुंबई में आकांक्षी उम्मीदवारों पर पड़ेगा।नवी मुंबई नगर निगम चुनाव 2020 में होने थे। उसके लिए वार्ड का आरक्षण भी हटा दिया गया था।  हालांकि, कोविड महामारी के कारण नवी मुंबई नगर निगम चुनाव को स्थगित कर दिया गया था।  अब नवी मुंबई नगर निगम चुनाव बहु-सदस्यीय प्रणाली में होंगे।  और सभी इच्छुक उम्मीदवारों ने इसकी तैयारी कर ली है।  हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक आरक्षण पर फैसला सुनाया है और अदालत ने राजनीतिक आरक्षण को खारिज कर दिया है।  अदालत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण वाले चुनाव अगले आदेश तक नहीं होंगे।  राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने बताया कि आदेश के बाद राज्य मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में ओबीसी आरक्षण के बिना कोई चुनाव नहीं होगा। ओबीसी आरक्षण जारी रहने के कारण आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में देरी होगी।  ऐसे में आगामी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की ओर से की गई तैयारियों पर पानी फिरने जा रहा है।


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Reporter - Khabre Aaj Bhi

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