तुर्भे एवं घनसोली संभागों में अनाधिकृत निर्माणों पर बेदखली की कार्रवाई

By: Khabre Aaj Bhi
Dec 16, 2021
356

By - सुरेन्द्र सरोज

नवी मुंबई : मनपा के कार्यक्षेत्र में दुकान नं।  3, भू.  19, 20, 19 तारीख को तुर्भे, दुकान और बेसमेंट स्लैब काट कर फुट निर्माण किया गया है.दुकान में ईंट निर्माण का काम चल रहा है.  साथ ही क्र.सं.  44/9, चावला हाउस, सेक्टर।  निगम की कोई पूर्व अनुमति के बिना 18 तुर्भे में पहली और दूसरी मंजिल पर ईंट निर्माण की मदद से कमरों का निर्माण किया गया है।  साथ ही स्वीकृत नक्शे में खुली छतों को बंद कर कमरे बनाए गए हैं। दोनों अनधिकृत निर्माणों को महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 54 के तहत नोटिस दिया गया था।  बावजूद इसके यहां पर अनाधिकृत निर्माण जारी है।  तद्नुसार तुर्भे संभागीय कार्यालय द्वारा अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई कर दोनों अनाधिकृत निर्माणों को हटा दिया गया है.  इस अभियान में तुर्भे संभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।  अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते के पुलिस अधिकारी/अधिकारी भी तैनात किए गए थे। इस ऑपरेशन में 14 मजदूरों, 01 गैस कटर, 01 बिजली के हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है।  इस अनाधिकृत निर्माण बेदखली की कार्रवाई के लिए 1,00,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी तरह घनसोली क्षेत्र के गवली अस्पताल के सामने रबाले में पहली मंजिल आरसीसी का निर्माण नवी मुंबई नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना शुरू किया गया था.  अनधिकृत निर्माण के खिलाफ घनसोली मंडल द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 54 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था।  संबंधितों द्वारा किए गए अनाधिकृत निर्माणों को हटाना आवश्यक था।  लेकिन उन्होंने इस जगह पर अनाधिकृत निर्माण जारी रखा था। इस अनाधिकृत निर्माण को लेकर घनसोली विभाग की ओर से कार्रवाई की गई।  इसी के तहत अवैध निर्माण को हटाया गया है।  इस अभियान के लिए अतिक्रमण विभाग से घनसोली संभाग, श्रम-10, ब्रेकर-2, गैस कटर-1 और पुलिस दस्ते के अधिकारी/कर्मचारी को तैनात किया गया था । भविष्य में भी यह कार्रवाई तेज की जाएगी।


Khabre Aaj Bhi

Reporter - Khabre Aaj Bhi

Who will win IPL 2023 ?