80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, खानपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज हुआ था मुकदमा
गाजीपुर : नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला खानपुर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2023 में नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी सूरज बारी को दोषी करार दिया।
अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और अपहरण के आरोप में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत भी सजा और अर्थदंड लगाया गया। विभिन्न धाराओं में लगाए गए जुर्माने को मिलाकर कुल 80 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
