थानाध्यक्ष व 15 अन्य पर एससी एसटी मामले में एफ आई आर दर्ज

By: Riyazul
Oct 25, 2020
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15 आरोपियों पर हत्या के प्रयास लूट आगजनी एवं छेड़खानी का एवं थानाध्यक्ष पर कानून की अवहेलना का आरोप

अनुसूचित जाति के वादी के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी ने दिया आदेश,तब सीएमओ ने कराया चोटहिलों का मेडिकल

जौनपुर-अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी अनुसूचित जाति के एक परिवार के घर पर चढ़कर तांडव करने वाले 15 आरोपियों पर हत्या के प्रयास,छेड़खानी,आगजनी व लूट की धाराओं में तथा थानाध्यक्ष पर एससी एसटी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन की एफ आई आर दर्ज करने का आदेश प्रभारी थानाध्यक्ष को दिया।कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर दर्ज कर कापी अदालत में भेजी गई|


अनुसूचित जाति के वादी ने न्यायालय में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि 9 अगस्त 2020 को सुबह सुरेंद्र प्रताप सिंह  जितेंद्र प्रताप सिंह,देवेंद्र प्रताप सिंह, अंबरीश सिंह,रविंद्र सिंह, दीपक सिंह,निलेश सिंह, जसवंत सिंह समेत 15 आरोपी सरिया,लाठी डंडा, तलवार लेकर रंजिश वश वादी के घर पर जातिसूचक गालियां देते हुए आए और परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई।परिवार के एक सदस्य का सर फट गया।पत्नी के साथ आरोपियों ने अभद्रता की।रिहायशी मड़हा जलाकर सारा सामान राख कर दिया।महिलाओं के गहने लूट लिए।सूचना पर 112 नंबर पुलिस एवं एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। चोटहिलों को हॉस्पिटल ले गई लेकिन बिना पुलिस के मेडिकल नहीं हो पाया। थानाध्यक्ष सुजानगंज ने न तो वादी की रपट लिखा न मेडिकल परीक्षण कराया।वादी पक्ष के लोगों का ही चालान कर डाला।वादी द्वारा डीएम को प्रार्थना पत्र देने पर उन्होंने सीएमओ को वादी के परिवार के सदस्यों का मेडिकल कराने का आदेश दिया तब जाकर डॉक्टरी मुआयना हुआ।एससी एसटी एक्ट के मामले में थाना सुजानगढ़ ने रपट दर्ज कर न कर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया।वादी ने मुख्यमंत्री एससी एसटी आयोग,डीजीपी, मानवाधिकार आयोग,एसपी को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तब उसने न्यायालय की शरण लिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संगीन मामला पाते हुए एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया।


Riyazul

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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