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फैजाबाद. फास्ट ट्रैक जज भगीरथ वर्मा ने गुरुवार को दुष्कर्मी व हत्यारे गोविंद पासी को फांसी की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे पुलिस निगरानी में जेल भेज दिया गया। उसने कक्षा तीन की मासूम छात्रा को हवस शिकार बनाया और उसी के स्कार्फ से गला घोंट कर मार डाला। कोर्ट में दुष्कर्म के आरोप में उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पीएम कुद्दूसी के मुताबिक, यह वारदात 29 जनवरी 2013 की थी। अभियुक्त गोविंद इनायतनगर थाना क्षेत्र के कुभी गांव का निवासी है। दुष्कर्म व हत्या की वारदात इसी थाना क्षेत्र में कुंभी गांव के निकट सूनसान रास्ते में की गई। सुबह छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। गोविंद ने साइकिल से उसका पीछा किया और सूने स्थान पर पकड़ कर गन्ने के खेत में घसीट लिया और दुष्कर्म किया। मासूम ने बचाव में गोविंद का मुंह नोंच लिया। दुष्कर्म के बाद उसी के स्कार्फ से गला घोंट दिया और मौके से भाग गया। उसे मौके पर अकेले साइकिल से जाते देखा गया था। चेहरे पर खरोंच के निशान देख कर गांव के लोगों ने उसे पकड़ा। उसने गांव वालों के सामने अपराध कुबूल भी किया।अदालत से फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी अनुपालन अभी नहीं हो सकेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कैसर मेंहदी के मुताबिक, सजा की पुष्टि के लिए फैसले को संपूर्ण पत्रावली के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दोहरी खंडपीठ भेजा जाएगा। पुष्टि होने के बाद सजा की कार्रवाई पर अमल शुरू होगा। अभियुक्त को इस फैसले के विरुद्ध अपील करने का मौका भी रहेगा। अपील होने की दशा में सजा पर अमल कार्रवाई स्थगित की जा सकती है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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