सपा नेता एवं हिस्ट्रीशीटर की हत्या के फर्जी आरोप मे बंद अधिवक्ता को मिली जमानत

By: Riyazul
Jun 29, 2019
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जौनपुर : सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के लालजी यादव हत्याकांड के अभियुक्त जिलेदार यादव की सत्र न्यायाधीश ने 100000 की जमानत पर रिहा किया जौनपुर दिनांक 31/05/ 2019 को सुबह 8:30 बजे सपा नेता लालजी यादव अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से अपने अधिवक्ता जिलेदार यादव उर्फ जेडी एडवोकेट से मिलने के लिए घर से कहकर निकले और मां दुर्गा स्कूल सिद्धकपुर जौनपुर के सामने पहुंचकर जेडी यादव को फोन किया जेडी यादव स्कूल से बाहर निकले और स्कॉर्पियो में बैठ गए तभी बिना नंबर की यामा एफजेड गाड़ी से तीन लोग आए जो मुंह पर गमछा बांधे थे और ड्राइवर के पास गुमटी पर गए उसके बाद तीनों स्कॉर्पियो की तरफ खड़े होकर लाल जी यादव को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की और लाल जी यादव की मृत्यु हो गई जेडी यादव एडवोकेट गाड़ी से कूद कर भाग निकले वादी मुकदमा कमला यादव द्वारा अज्ञात के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई गई लेकिन विवेचना में अधिवक्ता जेडी यादव का नाम प्रकाश में आया अधिवक्ता का तर्क था कि मृतक लालजी यादव अधिवक्ता अधिवक्ता धीरेंद्र श्रीवास्तव के मौके थे और घटना से लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन पूर्व अधिवक्ता धीरेंद्र श्रीवास्तव ने गैंगस्टर के मुकदमे में वारंट निरस्त कराने को लेकर उनसे मुलाकात कराई थी घटना वाले दिन जेडी यादव अधिवक्ता अपने बच्चे का एडमिशन कराने मां दुर्गा स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने अपने बच्चे को लेकर के गए थे उसी समय 9:20 सुबह पर मृतक का फोन अधिवक्ता के मोबाइल पर आया कि मैं बाहर खड़ा हूं तो वह अपने बच्चे को विद्यालय में रुकने को कहा था लालजी यादव से मिलने के लिए बाहर गए और गाड़ी में बैठ गए तभी असलहा लहराते हुए बदमाश आए और लाल जी यादव को गोली मार दी घटने का चतुर्दशी साक्षी है विवेचना में इलेक्ट्रॉनिक अथवा दस्तावेज जी कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं आया है जिससे उसकी संलिप्तता दिखती हो और आवेदक द्वारा मृतक के मोबाइल पर फोन नहीं किया गया था एवं मृतक स्वयं आपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा उसका आपराधिक इतिहास है जबकि अधिवक्ता का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से जमानत का घोर विरोध किया गया विद्वान न्यायाधीश ने सभी तर्कों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत  पाया कि अभियुक्त जेडी यादव की हत्या में कोई स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई है और ना ही अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास है और वह दिनांक 21/6/ 2019 से अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा जमानत परिया करने का पर्याप्त आधार मौजूद है इसलिए न्यायालय अभियुक्त जिलेदार यादव उर्फ जेडी यादव को ₹100000 के स्व बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।


Riyazul

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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