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डीडीयू नगर /चंदौली : क्षेत्र के दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा एवं किसान न्याय मोर्चा ने संयुक्त रूप से दुलहीपुर महाबलपुर में सड़क चौड़ीकरण के जद में आने वाले मकान एवं जमीन के मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट के फैसले की कापी लोक निर्माण विभाग कार्यालय में अधिशासी अभियंता राजेश कुमार को सौंपा। हाईकोर्ट के फैसले में बिना अधिग्रहण किए बिना मुआवजा दिए घर एवं मकान नहीं टूटेगा। मोर्चा विगत दो वर्षों से लगातार अपनी मांग कर रहा है कि दुलहीपुर महाबलपुर में फोर लेन सड़क चौड़ीकरण हो उस जद में आने वाले मकान एवं दुकान को चौगुना मुआवजा देने के बाद ही घरों को तोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मोर्चा ने प्रदेश सरकार से मांग किया है कि गरीबों की झोपड़ी न टूटे। उन्हें उचित मुआवजा विना दिये हुए उनके भवनों पर बुलडोजर चलवा कर मकान तोड़ना गैर कानूनी है। प्रतिनिधि मंडल में एडवोकेट महेंद्र यादव , इंद्रजीत शर्मा, शमीम मिल्की ,डॉक्टर आरके शर्मा, मोहित शर्मा, त्रिलोकी गुप्ता , परवेज, भजजन मकोला, जयप्रकाश यादव शामिल रहे।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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