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पनवेल : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पनवेल नगर निगम की ओर से 2 हजार 600 घरों का निर्माण किया जाएगा. पहले चरण में पटेल मुहल्ला, कच्ची मुहल्ला में भवन बनाये जायेंगे. इसके लिए नगर निगम की ओर से झोपड़ी धारकों को झोपड़ी खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन पटेल मुहल्ला, काछी मुहल्ला की जनहित वेलफेयर सोसायटी की ओर से नगर निगम के खिलाफ मा. हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि झुग्गी मालिक 30 सितंबर 2023 तक झुग्गी खाली कर दे।
9 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार के फैसले के अनुसार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में 'सभी के लिए आवास 2022' योजना लागू की जा रही है। इस योजना के मुताबिक कमिश्नर गणेश देशमुख के मार्गदर्शन में पनवेल नगर निगम क्षेत्र में झुग्गीवासियों के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे. इस योजना के तहत पनवेल नगर निगम क्षेत्र में वाल्मिकी नगर, महाकाली नगर, लक्ष्मी वसाहत, कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला, अशोक बाग, टक्का वसाहट की झुग्गियों का पुनर्वास किया जाएगा। इस योजना के तहत नगर निगम सीमा में 2 हजार 600 मकान बनाये जायेंगे। इसमें लाभार्थी को 30 वर्ग मीटर का मकान मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पनवेल नगर निगम में झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास की 06 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से पनवेल नगर निगम को झोपड़पट्टी मुक्त करने में मदद मिलेगी।साथ ही झुग्गीवासियों को भवन में अपना घर मिलेगा।
इस योजना के पहले चरण में काछी मुहल्ला, पटेल मुहल्ला में 14 भवनों का निर्माण किया जायेगा. इसके लिए इस क्षेत्र के 939 झोपड़ी मालिकों को नोटिस दिया गया है. नए मकान बनने तक झुग्गीवासियों को आवास के किराये के रूप में 4,000 रुपये दिये जायेंगे. हालांकि यहां जन कल्याण समिति की ओर से नगर निगम के खिलाफ मा. हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी. 26 जून को हुई सुनवाई के दौरान मा. हाईकोर्ट ने झुग्गीवासियों को 30 सितंबर तक झुग्गियां खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुनवाई की तारीख से 15 दिन के भीतर नगर निगम को गारंटी पत्र जमा करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने दिया है. गारंटी पत्र जमा नहीं करने पर नगर निगम द्वारा झोपड़ी खाली कराने की कार्रवाई की जायेगी. यह जानकारी उपायुक्त कैलास गावड़े ने दी है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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