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नवी मुंबई : यह बताया गया है कि नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालय 31 मार्च, 2023 तक सरकार, नवी मुंबई नगर निगम की मंजूरी के बिना अनधिकृत रूप से चल रहे हैं। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा-18 के तहत बिना स्वीकृति के कोई भी नया विद्यालय नहीं चलाया जा सकता है। तदनुसार, यह देखा गया है कि नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में निम्नलिखित 5 स्कूल बिना स्वीकृति के चल रहे हैं। इस संबंध में नवी मुंबई नगर निगम शिक्षा विभाग ने नमुंमापा आयुक्त राजेश नारवेकर के हस्ताक्षर से एक सार्वजनिक बयान जारी किया है और स्कूल को तत्काल बंद करने की घोषणा की है।
अ.क्र. संस्थान और स्कूल का नाम और पता माध्यम
1) इस्माइल एजुकेशन ट्रस्ट, मुंबई अल मोमिन स्कूल, आर्टिस्ट विलेज, सेक्टर-8बी, सी.बी.डी. बेलापुर। अंग्रेज़ी
2) ग्लोबल एजुकेशन ट्रस्ट, अग्रीपाड़ा, मुंबई इकरा इस्लामिक स्कूल और मकतब, सेक्टर-27, नेरुल इंग्लिश
3) द अटपडी एजुकेशन सोसाइटी, सीवुड, सेक्टर -40, नेरूल का ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल (सीबीएसई)। अंग्रेज़ी
ज्ञानदीप एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड, किशननगर नं.3,
ठाणे, सरस्वती विद्यानिकेतन स्कूल, सेक्टर-5, घनसोली अंग्रेजी (न्यायिक मामला याचिका संख्या 9166/2015)
5) इलिम फुल गॉस्पेल ट्रस्ट, ऐरोली इलिम इंग्लिश स्कूल, अम्बेडकर नगर, रबाले इंग्लिश
संबंधित स्कूल प्रबंधक अपने स्कूल के विद्यार्थियों को नजदीकी एम.एन.पी. या माता-पिता को किसी अन्य मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में संपर्क कर आगे की शिक्षा के लिए नामांकित करें और बिना अनुमति के शुरू किए गए स्कूल को तुरंत बंद कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 (5) के तहत कार्रवाई की जाएगी। नवी मुंबई नगर निगम शिक्षा विभाग के माध्यम से नोटिफाई किया गया है।माता-पिता को अपने बच्चों को इन अनधिकृत स्कूलों में दोबारा प्रवेश नहीं देना चाहिए। जिन माता-पिता ने अपने बच्चे को इस अनधिकृत स्कूल में प्रवेश दिया है, उन्हें अपने बच्चे का प्रवेश रद्द कर देना चाहिए और निकटतम सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। शिक्षा विभाग के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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