To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
चाय में देता था नशे की गोलियां, अफीम खाकर करता था रेप
उत्तर प्रदेश : फतेहाबाद की जिला अदालत ने जलेबी बाबा को पाक्सो एक्ट में 14 साल कैद की सुनाई है। वहीं आईटी एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दुष्कर्म मामले में 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जलेबी बाबा की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। स्पेशल कोर्ट ने बाबा को 5 जनवरी को दोषी करार दिया था।
महिलाओं से तंत्र मंत्र के बहाने नशीला पदार्थ देकर उनसे दुष्कर्म करने और उनकी अश्लील वीडियो बनाने के दोषी जलेबी बाबा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई है।
जलेबी बाबा को अदालत ने दो महिलाओं से दुष्कर्म करने व पाक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी मानते हुए उसे पोक्सो एक्ट में 14 साल, दुष्कर्म मामले में सात-सात साल व आईटी एक्ट में पांच साल की सजा सुनाई। वहीं उसे 35 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की सुरत में दो साल की अतिरिक्त सजा और भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जुलाई 2018 में बाबा का एक विडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला से दुष्कर्म करता नजर आ रहा था। विडियो के वायरल होते ही टोहाना में विरोध के स्वर फैल गए और बाबा के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया।टोहाना पुलिस ने 19 जुलाई 2018 को टोहाना शहर थाने के तत्कालीन प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर बाबा अमर पुरी उर्फ बिल्लूराम उर्फ जलेबी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट सहित अनेक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
\पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर उसके घर से अफीम, पिस्तौल व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया था। पुलिस ने 100 के करीब महिलाओं के साथ बाबा द्वारा संबंध बनाने की विडियो भी बरामद की थी। उसे अदालत ने पांच जनवरी को दोषी करार दिया था।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
0 followers
0 Subscribers