अत्याचार अधिनियम को कमजोर करने वाले सर्कुलर नहीं होंगे लागू! सिद्धार्थ हत्तियाम्बिरे

By: Khabre Aaj Bhi
Jan 19, 2022
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महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के गृह मंत्री  का बयान 

मुंबई : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा कवच है, एक अपराध की जांच करने का अधिकार छह है। पुलिस आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक के पास रखा जाएगा । महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष सिद्धार्थ हटियांबीरे ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ऐसी गवाही दी है।

इस संबंध में हट्टी अंपायर ने कहा कि गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा 10 जनवरी, 2022 को जारी एक परिपत्र में, अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध की छह जांच। यह प्रस्ताव किया गया था कि पुलिस आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक में निहित शक्तियों को पुलिस निरीक्षक (ग्रुप ए) और सहायक पुलिस निरीक्षक (ग्रुप बी) को हस्तांतरित किया जाए। जैसे ही हमने गृह मंत्री वलसे पाटिल को बताया कि यह सर्कुलर अवैध है और मूल अत्याचार अधिनियम के उद्देश्य को कमजोर करता है, उन्होंने गवाही दी कि इस परिपत्र में प्रस्तावित परिवर्तन नहीं होंगे।

स्कूल शिक्षा मंत्री प्रा. गृह मंत्री वाल्से पाटिल ने वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में मंत्रालय में उनसे मुलाकात की और उन्हें एक बयान दिया। हट्टी अंबरे ने हमारी मांग पर तत्काल और सकारात्मक विचार करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को भी धन्यवाद दिया।


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Reporter - Khabre Aaj Bhi

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