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By: मो.हारुन
जौनपुर : कोतवाली थाना क्षेत्र के चेक बाउंस के मामले में ए एम प्रथम की अदालत ने विधायक लकी यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप तय होने के समय वह अदालत में हाजिर नहीं थे।
सादिक निवासी ओलंदगंज कोतवाली ने कोर्ट में धारा १३८ एन आई एक्ट के तहत लकी यादव पुत्र पारसनाथ यादव के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया कि आरोपित लकी जमीन खरीदने के सिलसिले में उससे १४.६५ लाख रुपए लिए। सौदा तय होने के कारण वादी ने लकी यादव से दिए गए धन की मांग किया।
आरोपित ने वादी को १४.६५ लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मड़ियाहूं का एक चेक दिनांक २-मई २०१९ को दिया। वादी ने चेक भुगतान के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ओलंदगंज स्थित शाखा में अपने खाते में १३ मई २०१९ को प्रस्तुत किया। लकी यादव के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण चेक बाउंस हो गया जिसकी सूचना वादी को १५ मई २०१९ को मिली।
वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इसकी सूचना २२ मई २०१९ को रजिस्टर्ड डाक से आरोपित को भेजा। नोटिस प्राप्त करने के बाद आरोपित न तो नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही निर्धारित अवधि के अंदर चेक की धनराशि का भुगतान किया। वादी ने लकी यादव को धारा १३८ एन आई एक्ट के तहत तलब कर दंडित करने की मांग किया।आरोपित के खिलाफ जमानती वारंट का तामीला पूर्व में हो चुका था। आरोपित की निगरानी भी निरस्त हो चुकी थी। आरोप तय होने के समय वह हाजिर अदालत नहीं आया जिस पर कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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