फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मामले में विधायक व अन्य को हाई कोर्ट से राहत

By: Khabre Aaj Bhi
May 13, 2021
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 By:नवनीत मिश्र

संत कबीर नगर : फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मामले में मेंहदावल के भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल व सी.एम.ओ,संत कबीर नगर डॉ. हरगोविंद सिंह को आज उच्च न्यायालय से राहत मिल गयी।

 ज्ञात हो कि विगत वर्ष फर्जी  कोरोना पॉजिटिव ल रिपोर्ट बनाने पर विशेष न्यायाधीश एम.पी/एम.एल.ए श्री दीपकान्त मणि ने षणयंत्र व धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली प्रभारी खलीलाबाद को दिया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद में विधायक राकेश सिंह बघेल व सी.एम. ओ. डा.हरगोविंद सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सी.एम.ओ. डॉ. हरगोविंद सिंह ने रिट दाखिल कर दिया। याची के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता को आपराधिक कार्यवाही का शिकार बनाया गया है। जबकि याचिकाकर्ता द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र की वास्तविकता के बारे में बहुत कुछ जाने बिना न्यायिक आदेश के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। उच्च न्यायालय ने कोविड -19 महामारी के दौरान लोक हित में न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ लगाने व किसी के विरुद्ध कार्यवाई न करने का आदेश व दिशा निर्देश दिया था तथा आवश्यकता पड़ने पर वर्चुअल कार्यवाई करने का दिशा निर्देश जारी किया था। बावजूद इसके सी.एम.ओ. व विधायक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने व उनके विरुद्ध समन व वारंट करने को असंवेदनशील मानते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी।

जिससे मेहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल व तत्कालीन सी.एम.ओ. डॉ. हरगोविंद सिंह को बड़ी राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई १ जुलाई २०२१ को नियत की गई है।


Khabre Aaj Bhi

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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