लव ज़िहाद के कथित मामले मे इलाहाबाद कोर्ट का अहम फैसला

By: Riyazul
Nov 24, 2020
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उत्तर प्रदेश :  लव जिहाद के फर्जी बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार अलग अलग धर्म या जाति का होने की वजह से किसी को साथ रहने या शादी करने से नहीं रोका जा सकता सरकार, परिवार या किसी व्यक्ति को उनके रिश्ते पर एतराज करने और विरोध करने का नहीं है कोई अधिकार दो बालिग़ लोगों को सिर्फ हिन्दू मुसलमान मानकर नहीं देखा जा सकता  सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गलत बताने की यूपी सरकार की दलील हाईकोर्ट ने खारिज की  कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, बालिग़ लोगों के रिश्तों में दखल देना निजता के अधिकार में अतिक्रमण है

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले दिनों दो मामलों में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से दिए गए फैसले से असहमति जताई जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दिया फैसला  कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार उर्फ़ आलिया की अर्जी पर सुनाया फैसला -कोर्ट ने सलामत के खिलाफ उसकी पत्नी प्रियंका के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द किया प्रियंका ने 19 अक्टूबर 2019 को धर्म बदलकर सलामत से किया था निकाह । 



Riyazul

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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