धारा 144 का उलंघन करने वाली मस्जिद के संस्थापक पर मामला दर्ज

By: Izhar
Mar 24, 2020
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मुंबई : कल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  साहेब जी के आदेश के बाद पूरे महाराष्ट्र में कोरोनावायरस की रोक थाम करने के लिये कर्फ्यू(धारा 144) लागू कर दिया गया।महाराष्ट्र राज्य व जिला सिमा सील कर दिया गया है। वही मुंबई के सभी हर दिन नही इस्माल करने वाली सामानों का दुकान बंद किया है लेकिन अति जरूरी जैसे कि मेडिकल,जनरल स्टोर्स,दूध,सब्जी इस प्रकार की दुकाने चालू करने का आदेश दिया है। धारा 144 लागू करने का नियम है कि 2 से 3 लोगो से ज्यादा एक साथ नही जमा हो सकते इसके उलंघन करने वाले पर कायदा के तहत करवाई किया जाएगा । जिसके चलते आज रात को मुंबई के जेजे पुलिस थाने की हद में सुनी शाफी मस्जीद टेमकर स्ट्रीट में एक जहाज पर  10 से 150 लोग मस्जिद नमाज पड़ते हुये पुलिस ने पकड़ा । पुलिस ने सभी नमाज पढ़ने वाले को समझाकर मस्जिद के बाहर निकल कर अपने अपने घर जाने के लिये जाने के किये पोलिस ने कहा और अभी लोग अपने घर पर चले गये।  सभी को घर जाने के बाद मस्जिद के 2 संस्थापक के ऊपर मा. सहायक पुलिस आयुक्त श्री धर्माधिकारी के आदेश पर 

मस्जिद के ट्रस्टी श्री मजल बडवण कुणी मोहम्मद व  माननीय पोलीस आयुक्त मुंबई ने दिया गया कर्फ्यू का के आदेश का पालन नही करने व कोरोना वायरस का बड़े पैमाने पर फैलाने का कानून के तहत मामला  क्रमांक 64/2020 कलम 188,269 भा.द.वी.सह 37(3) 135 मुंबई पुलिस कायदा सहित. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्था अधिनियम 2005 कलम 51 (ब) के तहत मामला दर्ज करके जेजे पुलिस थाने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजीव भोळे के नेतृत्व में पुलिसअधिकारी कर रहे 


Izhar

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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