एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की टीम का बाराबंकी दौरा

By: Riyazul
Feb 17, 2025
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मामला: 5 वर्षीय बच्ची के साथ जघन्य दुष्कर्म स्थान: थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी अपराध संख्या: 416/23

बाराबंकी  : एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की टीम, जिसमें आभा शुक्ला (जॉइंट सेक्रेटरी, APCR), सैयद शरीफ अहमद (अधिवक्ता), मोहम्मद याकूब (अधिवक्ता) और सैयद हबीब (समाजसेवी) शामिल थे, ने थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी में पंजीकृत अपराध संख्या 416/23 की न्यायिक प्रगति और पीड़ित परिवार की स्थिति का आकलन करने हेतु दौरा किया। यह मामला एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म से संबंधित है।

पीड़ित परिवार और कानूनी पक्ष से चर्चा

टीम ने पीड़िता व उसके परिवार से मुलाकात कर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। साथ ही, मुकदमे की विधिक स्थिति पर पीड़िता की अधिवक्ता श्रीमती अमृता और विशेष लोक अभियोजक से विस्तृत चर्चा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त रिंकू वर्मा को दोषी ठहराया जा चुका है और अब सज़ा के बिंदु पर सुनवाई लंबित है।

मामले की विवेचना और न्यायिक प्रगति

तहरीर के अनुसार, पीड़िता के पिता मोहम्मद मक़सूद ने थाना रामनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 जुलाई 2023 को उनकी 5 वर्षीय पुत्री कुमारी =====, जब घर के पास खेत में गई थी, तभी अभियुक्त रिंकू वर्मा उसे बहला-फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया और दुष्कर्म के बाद उसे मरा समझकर छोड़कर फरार हो गया। काफी खोजबीन के बाद बच्ची 26 जुलाई 2023 को गन्ने के खेत में अचेत अवस्था में मिली और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

न्यायिक प्रक्रिया में हुए बदलाव

पीड़िता ने न्यायालय में धारा 164 के बयान में तीन व्यक्तियों - अमरीश मौर्य, लवकुश और रिंकू पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था और साक्षी के रूप में कथन का समर्थन किया था।

विवेचना के दौरान अमरीश मौर्य और लवकुश की मोबाइल लोकेशन घटना के समय मौके से दूर पाई गई, जिसके आधार पर उनका नाम केस से हटा दिया गया।

अमन सोनी, जिसके पास से पीड़िता की पायल बरामद हुई थी, को धारा 323/414 IPC के तहत आरोपित किया गया था, लेकिन न्यायालय ने पहले ही उसे उन्मोचित (डिस्चार्ज) कर दिया था।

APCR की मांग एवं संकल्प

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की टीम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीड़िता को शीघ्र न्याय मिले और दोषियों को कठोरतम दंड मिले। हमारी मांगें हैं:

1.सज़ा की सुनवाई में तेज़ी लाकर दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।

2.पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा और आर्थिक सहायता दी जाए।

APCR इस मामले की निगरानी करता रहेगा और पीड़िता के न्याय की लड़ाई में हरसंभव सहयोग करेगा।


Riyazul

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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