दहेज हत्या मे शामिल चार लोगो को 10 साल की सजा,6 हजार रुपया जुर्माना

By: Riyazul
Oct 27, 2018
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जौनपुर: खुटहन थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव में छह साल पहले शशिकला की मौत के मामले में कोर्ट ने दहेज हत्या का आरोप पाते हुए आरोपित सास,देवर,ननद व जेठानी को दस साल की कारावास की सजा सुनाई। छह हजार रुपया जुर्माना भी लगाया।

मृतका के पिता राजपत यादव निवासी करंजाकला ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि बेटी शशिकला की शादी जैनपुर निवासी राजेश यादव के साथ की थी। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर शशिकला को प्रताड़ित करते थे। 16 नवम्बर 2012 को शशिकला को जला कर मार दिया गया। शशिकला ने मौत से पहले आरोपितों के खिलाफ बयान दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी सरकारी वकील एसएमयूके हसन सिद्दीकी ने की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह की कोर्ट ने आरोपित सास शोभा, देवर रमेश,जेठानी निर्मला व ननद सीमा को सजा सुनाई।


Riyazul

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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