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जौनपुर : जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-अगस्त 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की तिथि 12 अगस्त 2023 से 23 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गयी थी, किन्तु कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण जनपद के समस्त लाभार्थियों को उपरोक्त वस्तुओं का वितरण 23 अगस्त 2023 तक कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा वितरण की 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा० चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 26 अगस्त 023 होगी, पूर्व निर्धारित तिथि 23 अगस्त 2023 के साथ 26 अगस्त 2023 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे पूर्व में जारी निर्देशो का अनुपालन करते हुए नियमानुसार लाभार्थियों/राशनकार्डधारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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