रामपति सिंह हत्‍याकांड में कोर्ट ने फैसला,आरोपी बाहुबली हरिहर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपया का अर्थदंड लगाया

By: Manish Singh
Apr 29, 2023
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गाजीपुर  सैदपुर थाना क्षेत्र के रामपति सिंह हत्‍याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी बाहुबली हरिहर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपया का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। ज्ञातव्‍य है कि रामपति सिंह की दिनदहाड़े बाजार में कई राउंड फायरिंग कर हत्‍या कर दी गयी थी। सैदपुर थाने में धारा 302 के अंतर्गत हरिहर सिंह के खिलाफ अपराध संख्‍या 215/84 एसटी नम्‍बर 175/84 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ जिसमे पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों के अधिवक्‍ताओं के बहस सुनने के बाद न्‍यायालय ने आज फैसला सुनाया है।


Manish Singh

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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