दहेज हत्यारोपियों से गहने व सामान होंगे वापस

By: Riyazul
Jul 21, 2018
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कोर्ट ने डॉक्टर पति व सास,ससुर को दहेज प्रतिषेध अधिनियम में किया तलब

मृतका के पिता के स्त्री धन लौटाने सम्बन्धी ससुराल वालों पर किये गये मुकदमे में हुआ आदेश

जौनपुर-दहेज हत्या का पहला मामला प्रकाश में आया जिसमें ससुराल वालों को मायके पक्ष द्वारा विवाह के समय दिए गहने व सामान वापस हो सकेंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी वादी की पुत्री की बैंगलोर में दहेज हत्या के मामले में ससुराल वालों द्वारा स्त्रीधन गहने व सामान रखने का प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए कोर्ट ने डॉक्टर पति व सास ससुर को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत 24 सितंबर को तलब किया है।

वादी ओमप्रकाश निवासी अहियापुर थाना कोतवाली ने पति सास-ससुर के खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा अधिवक्ता प्रशांत पंकज श्रीवास्तव के माध्यम से दाखिल किया।वादी की पुत्री निशा की शादी 24 फरवरी 2016 को बैंगलोर में नर्सिंग होम चला रहे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सोनी से हुई।उपहार स्वरूप काफी गहने व सामान दिए गए व कई लाख रूपये शादी में खर्च हुए।वादी का आरोप है कि पति सास-ससुर दहेज में 4 लाख रुपये की मांग को लेकर निशा को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर 12 अक्टूबर 2016 को उसकी हत्या कर दिए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।वादी ने शादी में खर्च हुए लाखों रुपए,गहने व सामान(स्त्री धन) वापस करने की ससुराल वालों को नोटिस दिया।नोटिस का जवाब न देने पर उसने मुकदमा दायर किया।वादी व गवाहों के बयान दर्ज हुए।प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि निशा का स्त्रीधन गहने व सामान आरोपियों ने वापस नहीं किया है।कोर्ट ने आरोपियों को तलब किया।


Riyazul

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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