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गाजीपुर : उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर व वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 12.11.2022 को किया जाएगा। श्रीमती कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय, गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में सायं 04ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें श्री राकेश कुमार.टप्प्ए नोडल अधिकारी लोक अदालत/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, गाजीपुर, श्रीमती कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर, श्री सुशील लाल श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी गाजीपुर, श्री अभिषेक भारती एस0पी0आर0ए0 गाजीपुर, श्री अभिषेक कुमार, तहसीलदार सदर, श्री रामजी तहसीलदार जखनियां गाजीपुर, श्रीमती नीलम उपाध्याय तहसीलदार सैदपुर, श्रीमती उमा सिंह तहसीलदार कासिमाबाद गाजीपुर, श्रीमती पूजा सिंह अवर अभियंता जल, श्रीमती पंचेश्वरी देवी श्रम विभाग गाजीपुर एवं अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हुए। बैठक में दिनांक 12.11.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए बृहद रूप से चर्चा की गई।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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