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By : सुरेन्द्र सरोज
नवी मुंबई : नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जी डिवीजन ऐरोली डिवीजन के सेक्टर 03 ऐरोली में हाउस नंबर 370 ऐरोली गांव में कॉलम का निर्माण नवी मुंबई नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना शुरू किया गया है। इस अनाधिकृत निर्माण के लिए महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 54 के तहत नोटिस जारी किया गया था। हालांकि संबंधित व्यक्तियों ने उक्त स्थान पर अनाधिकृत निर्माण जारी रखा।
इस अनाधिकृत निर्माण को लेकर ऐरोली मंडल कार्यालय के माध्यम से तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के तहत इन अनधिकृत निर्माणों को बेदखल कर दिया गया है और इस अभियान के लिए ऐरोली मंडल के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद थे. साथ ही, अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते के पुलिस अधिकारी/प्रवर्तक तैनात किए गए थे। इसी प्रकार इस अभियान में 13 मजदूरों, 01 पोकलेन, 02 गैस कटर, 06 बिजली के हथौड़ों का प्रयोग किया गया है। ऐसे में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई आगे भी तेज की जाएगी।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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