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गाजीपुर : मुहम्मदाबाद थाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अभियोग में अभियुक्ता को गिरफ्तार कर,उसके पास से भारी मात्रा में अनाधिकृत शामक औषधीयां बरामद की गयीं। बरामद दवाओं में इंजेक्शन लिजेसिक 2 एमएल 143 शीशी, एविल – 10 एमएल 284 शीशी, एविल – 2 एमएल 370 शीशी, निडिल – 940 पीस,सिरिंज – 77 पीस (कुल कीमत लगभग 50000 रुपये) रहा।
अधीक्षक द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थों, अवैध शराब के दुर्व्यसन, संचय, निष्कर्षण, परिसचंरण के रोकने एवं संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु अभियान चलाये जा रहे हैं। अभियान के तहत रविवार की रात बजरिये मुखबीर सूचना मिली कि हाजी अशरफ अली पुरानी कचहरी मंगल बाजार के दुकान में एक महिला के किराने की दुकान से नशीली दवाईयों का इंजेक्शन, निडिल, सिरिंज बेचा जा रहा है। नशीली दवाओं से काफी लोगो का जीवन बर्बाद हो रहा है।
इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र, उपनिरीक्षक कृष्ण प्रताप सिंह मय हमराहियान के बाजार पहुंचे और ड्रग्स निरीक्षक बृजेश कुमार मौर्या को मोबाईल से सूचना कर बुलाया। मुखबीर के इशारे पर दुकान पर पहुँचकर महिला को दुकान मे रोके रखा। रात करीब 21.10 बजे ड्रग्स इंस्पेक्टर बृजेश कुमार मौर्या मौके पर पहुंचे। उनके समक्ष दुकान में लगी रोशनी में दुकान की तलाशी ली गयी तो दुकान के अन्दर रैकों में छिपाकर भारी मात्रा में इंजेक्शन आदि सामग्री पायी गयी। महिला दुकानदार सुमित्रा देवी (40 वर्ष) पत्नी स्व. नारायण प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम हनुमानगंज थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर थी।
ड्रग्स निरीक्षक ने बताया कि बरामद इंजेक्शन लाईसेन्स शुदा विक्रय केन्द्र पर ही भंडारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं रख सकता है। बरामद शुदा इन्जेक्शन लीजेसिक बूप्रिनारफीन नामक मिश्रण है जो अत्यंत सवेदनशील प्रकृति का होता है। इसका इस्तेमाल चिकित्सकीय देख-रेख में कैसर की असहनीय पीड़ा कम करने के लिए होता है या उन रोगियों को जो अत्यंत अग्रामक मस्तिस्क पीड़ित रोगियों को शान्त करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। उक्त इंजेक्शन का प्रयोग गैर चिकित्सकीय रुप में ब्राऊन शुगर, हेरोईन के आदतन उपयोगकर्ताओं या औषधि उपलब्ध न होने की दशा में प्रयोग किया जाता है।
अभियुक्ता को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए रात 22.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद माल में से औषधि निरीक्षक द्वारा नमूना माल निकाला गया। दुकान से नशीले इंजेक्शन के बिक्री के 3750/-रु0 भी बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्ता को न्यायालय के सुपुर्द किया गया। बजारु कीमत लगभग 50000/-रु0 है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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