अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को आर्थिक रूप से मदद

By: Khabre Aaj Bhi
Apr 26, 2022
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गाजीपुर : जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबन्धक रामविलास यादव ने बताया है कि अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवारों जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम रू0- 46,080/- तथा शहरी क्षेत्र में रू0- 56,460/- वार्षिक आय सीमा तक, उन्हे आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजनायें संचालित है। सभी योजनाओं मे आवेदन के साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, तहसील स्तर से बना आय, जाति एवं निवास प्रमाण- पत्र, फोटो आदि प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना- इस योजना में 20 हजार से 15 लाख रू0 की लागत तक की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाओं में बैंको के सहयोग से अनुसूचित जाति के लोगो को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में प्रति इकाई अधिकतम रू0- 10,000/- अनुदान तथा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना- नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना का संचालन वर्ष 1985-86 से नगरीय क्षेत्रों मंे किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दुकान निर्माण योजना संचालित की जा रही है। दुकान निर्माण की लागत मैदानी क्षेत्र में रू0- 78,000/- काली मिटटी वाले क्षेत्र में रू0- 82,000/- तथा लवणयुक्त मिट्टी वाले क्षेत्र में रू0- 85,000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होती है। योजनान्तर्गत लाभार्थी की निजी भूमि 13.32 वर्ग मीटर व्यवसायिक क्षेत्र में होनी चाहिए। लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना- धोबी समाज के व्यक्तियों के साथ- साथ समस्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के दृष्टिगत रखते हुए लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना वित्तीय वर्ष 2004-05 से संचालित है। योजनान्तर्गत रू0- 1.00 लाख तथा रू0-2.16 लाख लागत की दो परियोजनाएं हैं। परियोजनान्तर्गत रू0- 10,000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाती है, जिसकी अदायगी 05 वर्षों में समान मासिक किश्तों में की जाती है। टेलरिंग शॉप योजना- अनुसूचित जाति के बेरोजगार बी0पी0एल0 श्रेणी के युवक एवं युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से ‘‘टेलरिंग शॉप योजना‘‘ सीधे निगम के माध्यम से संचालित है। योजना की अधिकतम परियोजना लागत रू0- 20,000/- है, जिसमें रू0 10,000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता से दी जाती है। योजनान्तर्गत लाभार्थी को दो सिलाई मशीन टॉप सहित (आई.एस.आई. मार्का), फर्नीचर प्रेस एवं कच्चा सामग्री प्रदान की जाती है। बैंकिंग कोरेस्पॉडेंट योजना- इस योजना के अन्तर्गत बैंक द्वारा चयनित अनुसूचित जाति के युवक/ युवतियों को व्यवसाय हेतु रू0 1.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाति है। उन्होने बताया है कि इच्छुक युवक/युवतियों जो उपरोक्त अर्हता पूर्ण करते है। किसी भी कार्य दिवस में जनपद के समस्त विकास खण्डों में तैनात सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते है। तथा जनपद स्तर पर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, निकट पंजाब नशनल बैंक, तुलसी सागर, गाजीपुर में स्वंय उपस्थित होकर आवेदन कर सकतें है। आवेदन की अन्तिम तिथि 20 जुलाई, 2022 है पात्रों का चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।


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Reporter - Khabre Aaj Bhi

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