निःशुल्क अन्त्योदय एवं गृहस्ती कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण कराए जाने का निर्देश दिया गया है

By: Izhar
Apr 13, 2022
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गाजीपुर : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्त्योंदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का माह अप्रैल 2022 में दिनांक-12.04.2022 से 20.04.2022 के मध्य द्वितीय चक्र में निःशुल्क वितरण कराये जाने का निर्देश दिया गया है।

उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूॅ तथा 15 किगा चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा गेहूॅ व 02 किग्रा चावल) का निःशुुल्क वितरण लाभार्थियों में किया जायेगा। माह अप्रैल 2022 में राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा दिनांक-16.04.2022 तथा 17.04.2022 को उपलब्ध रहेगी। वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक-20.04.2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ.टी.पी.बेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब हाट गोदाम से आवश्यक वस्तुओं का उठान कर ले तथा दिनांक 20.04.2022 तक प्रत्येक दशा में लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करे।


Izhar

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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