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गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश/FTC प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने दहेज लोभी पत्नी हंता को मंगलवार को आजीवन कारावास से दण्डित करते हुए 44हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और साथ ही अर्थदंड की राशि में से आधी धनराशि वादी को देने का आदेश हुआ है अभियोजन के अनुसार गहमर थाना गांव बारा के महेंद्र चौधरी ने अपनो एकलौटी पुत्री नेहा की शादी गहमर के ही देवल गांव के ओमप्रकाश चौधरी से 5 मई 2017 को किया था अपने हैसियत अनुसार दान दहेज देकर अपनी पुत्री को विदा किया दहेज लोभी ओमप्रकाश चौधरी कम दहेज को लेकर अक्सर नेहा को ताना मारता था तथा मारता पीटता था आरोप है कि 20 मार्च 2019 को उसकी लड़की का गला दबाकर हत्या कर दिए वादी के तहरीर पर थाना गहमर में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दी और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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