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मुंबई: विवादास्पद अभिनेता अरमान कोहली को झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अभिनेता इस साल अगस्त से ड्रग जब्ती के एक मामले में हिरासत में है। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे की पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अस्वीकृति का कारण विस्तृत आदेश में उपलब्ध कराया जाएगा।
कोहली ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि उन्हें 1.2 ग्राम कोकीन की थोड़ी मात्रा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो कि व्यावसायिक नहीं था और इस प्रकार यह अपराध जमानती था। हालांकि एनसीबी ने हलफनामा दाखिल कर जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले में कोहली की भूमिका गंभीर और गंभीर है।इसने इस तथ्य को और उजागर किया कि कोहली पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस तरह उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
हलफनामे में आगे आरोप लगाया गया कि कोहली के अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के साथ संबंध थे, जो जांच के दौरान सामने आए, इस प्रकार यह प्रथम दृष्टया “अवैध मादक पदार्थों की तस्करी” का संकेत देता है। हलफनामे में कहा गया है, ‘अरमान कोहली की कई लोगों के साथ व्हाट्सएप चैट हैं, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिसमें दवा की खपत, खरीद, आपूर्ति, बिक्री और खरीद पर चर्चा की जा रही है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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