
रिजवान अंसारी
चाय में जहर मिलाकर दो बेटों और बेटी को पिलाया था, एडीजे प्रथम की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर। जनपद में तीन मासूम बच्चों की हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने ही दो बेटों और एक बेटी की चाय में जहर मिलाकर हत्या करने वाली मां को दोषी करार देते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे प्रथम) की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला सुहवल थाना क्षेत्र के ढढ़नी गांव का है। घटना 15 अगस्त 2022 की है। आरोप है कि महिला ने अपने तीन बच्चों हिमांशु, दीपांशु और सुप्रिया को चाय में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था। जहरीली चाय पीने के बाद दोनों बेटों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बेटी सुप्रिया ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
इस हृदयविदारक घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया।
सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी महिला को तीनों बच्चों की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत के इस फैसले के बाद चार साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में न्यायिक कार्रवाई पूरी हुई। अपने ही बच्चों की हत्या के इस मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था।

