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सोलापुर : जिला अटॉर्नी मिलिंद शंभरकर ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में सभी मंगल कार्यालय तंबाकू बिक्री की दुकानों और परमिट कमरों व बार (एफएल -3) और क्लबों (एफएल -4 लाइसेंस) को बंद करने के लिए आज तीन आदेश जारी किए। जिला कलेक्टर मिलिंद शंभरकर द्वारा जारी आदेश में, मंगल कार्यालय को बंद करने और तंबाकू उत्पादों की बिक्री ने कहा कि नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त खाद्य और औषधि प्रशासन, नगर प्रशासन अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी, तहसीलदार, समूह विकास अधिकारी, मुख्य अधिकारी को इस आदेश की तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन कार्रवाई के अधीन होगा। संबंधित थाने के प्रभारी अधिकारी कार्रवाई कर सकते है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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