रानीप बकरा मंडी अहमदाबाद पर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला

By: Khabre Aaj Bhi
Feb 18, 2025
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गुजरात : गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (AMC) से यह स्पष्ट करने को कहा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए, रानीप बकरा मंडी क्षेत्र के 300 मकानों को कैसे तोड़ा जा रहा है।

इससे पहले, 27 जनवरी 2025 को AMC ने 300 परिवारों को उनके घर खाली करने का आदेश दिया था। इसके विरोध में, एडवोकेट शमशाद पठान के नेतृत्व में APCR गुजरात ने इस मुद्दे को उठाया। एडवोकेट वसीम अब्बासी इस मामले में याचिकाकर्ता बने और हाई कोर्ट में एडवोकेट एस.एच. अय्यर तथा एडवोकेट रोबिन प्रसाद ने इन परिवारों की ओर से पैरवी की।

आज इस मामले की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की बेंच में हुई। एडवोकेट अय्यर की दलीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने AMC से जवाब तलब किया और अगली सुनवाई की तारीख 25 मार्च 2025 तय की गई।

इस संघर्ष में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई कि जब तक इन परिवारों को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उन्हें हटाया न जाए। इस पूरी प्रक्रिया में एडवोकेट इम्तियाज पठान, एडवोकेट एजाज अंसारी, एडवोकेट असलम बेलिम और मोहम्मद शरीफ मलेक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।APCR इस न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करता है।


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Reporter - Khabre Aaj Bhi

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