To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
गाजीपुर : जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने तहसील सदर स्थित मण्डी समिति जंगीपुर में खाद्य विभाग के संचालित बाजरा क्रय केन्द्र जंगीपुर पर कृषक सुरेश यादव पुत्र देवनाथ यादव, निवासी ग्राम मिट्ठापारा, जंगीपुर को सम्मानित करते हुए बाजरा क्रय केन्द्र का फीता काटकर उदघाटन किया । मौके पर 25 कु0 बाजरा की तौल हुई। जिलाधिकारी ने जनपद के किसान भाईयों को जनपद में बाजरा/ज्वार/धान के संचालित क्रय केन्द्रों पर अपने उपज की बिक्री कर, समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु अपील किया गया।
जिलाधिकारी ने बाजरा/ज्वार/धान क्रय के सम्बन्ध में समस्त जिला प्रबन्धक/जनपद प्रभारी एवं क्रय केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि सभी केन्द्र प्रभारी बैनर में अंकित अपना मो0नम्बर खरीद अवधि में ऑन रखेंगे। जनपद मुख्यालय/तहसील मुख्यालय से रैण्डम आधार पर इसका सत्यापन कराया जायेगा। यदि मो0नम्बर बन्द पाया गया, तो सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी। क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा क्रय केन्द्र पर पूर्वान्ह 09ः00 से 11ः00 के मध्यम अपनी लाइव लोकेशन सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। किसी भी केन्द्र से किसानोें को अनावश्यक वापस नहीं किया जायेगा। सभी केन्द्र प्रभारियों द्वारा किसानों से शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करें। अन्यथा की स्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में क्रय केन्द्रों पर किसानों से धान की खरीद कम्प्यूटराईज्ड सत्यापित खतौनी, आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक किसान का खरीद के दौरान ई-पॉप मशीन के माध्यम से रियल टाइम फोटो लिया जायेगा। केन्द्र प्रभारी द्वारा इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन द्वारा निर्गत खरीद की पठनीय प्रिंटेड पावती, सम्बन्धित किसान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
धान खरीद के विजातीय पदार्थ निम्नवत हैं- अकार्बनिक 1 प्रतिशत, कार्बनिक 1 प्रतिशत, क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित एवं घुने हुए 5 प्रतिशत, अपरिपक्व, संकुचित एवं सिकुड़े हुए दाने 3 प्रतिशत, अधोमानक प्रजाति का अपमिश्रण 6 प्रतिशत एवं नमी 17 प्रतिशत। धान गीला या गंदा होने पर तत्काल अस्वीकृत नहीं किया जायेगा। केन्द्र पर साफ करने एवं सुखाने का मौका दिया जायेगा, फिर भी मानक में नहीं होने पर अस्वीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर किया जायेगा। रिजेक्शन रजिस्टर में नाम, पता, पंजीकरण, फोन, मात्रा, स्वीकृति का कारण दर्ज किया जायेगा, केन्द्र प्रभारी कृषक को अपीलीय अधिकारी का नाम व मो0 नम्बर, किसान अपील कर सकता है। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/मण्डी सचिव/केन्द्र प्रभारी/02 प्रगतिशील किसान अपीलीय समिति में होंगे। बाट-माप विभाग द्वारा केन्द्रों पर उपलब्ध कांटो का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र पर पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान, वर्षा से बचाव हेतु क्रेट्स, तिरपाल एवं प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी। धान क्रय की समस्त व्यवस्थायें कृषकों को उनके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के उद्देश्य से की गयी है। धान खरीद से जुड़े सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि कृषकों को इस योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। केन्द्र प्रभारियों के व्यवहार से ही कृषकों में धान क्रय व्यवस्था की छवि प्रतिबिंबित होती है। अतः केन्द्र प्रभारी प्रत्येक दशा में कृषकों से अच्छा व्यवहार करेंगे तथा धान/बाजरा/ज्वार क्रय से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का समाधान करते हुए मूल्य समर्थन योजना का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
0 followers
0 Subscribers