प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक करें वितरण,विक्रेताओं को किया निर्देशित

By: Izhar
Apr 12, 2023
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गाजीपुर : जिला पूर्ति अधिकारी, कुमार निर्मलेन्दु गाजीपुर ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत वितरण हेतु आवंटित गेहॅू तथा चावल का अन्त्योदय राशन कार्डो पर 14 किग्रा0 गेहूॅ तथा 21 किग्रा0 चावल (35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूॅ व 03 किग्रा0 चावल ( 05 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। विकासखण्ड-मुहम्मदाबाद में 19 एवं विकासखण्ड-करण्डा में 01 उचित दर विक्रेताओं द्वारा माह मार्च, 2023 में वितरणोंपरान्त बाजरा जो अवशेष है, जिसका माह अप्रैल, 2023 में विक्रेता से सम्बद्ध कार्डधारकों को “प्रथम आओ प्रथम पाओ” के आधार वितरण प्रस्तावित है। जनपद गाजीपुर में पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर बाजरा का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसका वितरण पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा गेहूॅ, 02 किग्रा0 चावल तथा 01 किग्रा0 बाजरा ( कुल 05 किग्रा0 ) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका दायित्य है कि वितरण के पूर्व खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर ले तथा आख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करे। राशन कार्ड धारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टेबिलिटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी तथा चयनित जनपदों में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बाजरा वितरण के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी तथा चयनित जनपदों में बाजरा प्राप्त कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 24.04.2023 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 24.04.2023 को मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। एत्तद्वारा जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।



Izhar

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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