To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
जौनपुर : जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनएफएसए में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह-जनवरी, 2023 से माह-दिसम्बर, 2023 तक, 01 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।उक्त के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-अप्रैल, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, निःशुल्क वितरण 13 अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल 2023 के मध्य किया जायेगा।
उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा० चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2023 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशो का पालन कराते हुए नियमानुसार लाभार्थियों/ राशनकार्ड धारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
0 followers
0 Subscribers