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By - सुरेन्द्र सरोज
आजमगढ़ /मुस्तफाबाद : उप जिलाधिकारी निजामाबाद रवि कुमार ने बताया कि रोशन कुमार लेखपाल मण्डल भीमलपट्टी तहसील निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को सम्पूर्ण समाधान दिवस 21 मई 2022 को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष शिकायतकर्ता अभिषेक सिंह नि0 इब्राहिमपुर द्वारा ग्राम इब्राहिमपुर प्रथम में स्थित पोखरी गाटा सं. 291 रकबा 0.153 हे पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद भी कब्जा न हटाये जाने एवं ग्राम सर्वेपुर व भीमलपट्टी में मृतक श्यामदेव पुत्र बलिकरन की वरासत निर्विवाद होने के बावजूद भी वरासत न करने संबंधी शिकायत की गयी, के आरोप में एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निलम्बन अवधि में रोशन कुमार, लेखपाल को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मॅहगाई भत्ते यदि ऐसे अवकाश पर देय है, भत्ता देय होगा, किन्तु रोशन कुमार को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा, अथवा महगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं है। उन्होंने बताया की निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगा कि जब उसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर अनुमन्य है। उपरोक्त मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि रोशन कुमार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी सेवा व्यापार वृत्ति में नहीं लगे रहे है। निलम्बन अवधि में रोशन कुमार लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय तहसील निजामाबाद से सम्बद्ध रहेंगे। उन्होंने बताया की प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में तहसीलदार निजामाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा अपेक्षा की गयी है कि निलम्बित कर्मचारी के विरूद्ध विस्तृत आरोप पत्र तैयार कर एक पक्ष के अन्दर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत करें।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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