भू-माफियाओं का अजीबोगरीब कारनामा पार्क और पहाडी सुरक्षा के लिए मनपा द्वारा आरक्षित करोड़ों की विशेष अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण

By: rajaram
Sep 29, 2021
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मुंबई: राज्य सरकार का सपना मुंबई को शंघाई बनाना है, लेकिन मुंबई में अवैध निर्माण और अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता संजय तिवारी और शकील अहमद शेख ने आरटीआई में जानकारी जुटाई है।  जानकारी के अनुसार कुर्ला एल विभाग के मौजे मोहिली, असलफा, कुर्ला में कुल क्षेत्रफल जो 114578.65 वर्गमीटर है, 14/06/1991 को LAQ/14/87 के अनुसार विशेष भूमि अधिग्रहण संख्या ७ मुंबई और मुंबई उपनगरीय जिले द्वारा पूरी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। यह तलाठी कार्यालय, असलफा, मोहिली, कुर्ला, साथ ही नगर सर्वेक्षण अधिकारी, घाटकोपर और कुर्ला में पंजीकृत है।  अधिग्रहित भूमि का विवरण इस प्रकार है।

मोहाली गांव में नगर भू. क्रमांक १७५ (पार्ट) २६६१४.२० (वर्ग मीटर) में और नगर भू. क्रमांक १७६ (पार्ट) में ५९८५१.२५ (वर्गमीटर) क्षेत्रफल  संपादित किया गया है।  साथ ही नगर भू. क्रमांक.नगर भू. क्रमांक.  ७६ (पार्ट) में१२२३.७५ (वर्ग मी.) और नगर भू. क्रमांक ९० (पार्ट) में१३१६.८७५ (वर्ग मी.) और नगर भू. क्रमांक.  ९९ (पार्ट) में १७२४.३७४ (वर्ग मी.) और नगर भू. क्रमांक १०० (पार्ट) में ४६१.२५ (वर्ग मी.) और नगर भू. क्रमांक ८४(पार्ट) में १५१७.५५ (वर्गमीटर)  और नगर भू. क्रमांक ८५(पार्ट) में २४२८.०८ (वर्गमीटर) में और नगर भू. क्रमांक ८६  (पार्ट) में ११४६०.२ (वर्ग मी.) और नगर भू. क्रमांक ८७  (पार्ट) में ३०३१.०५ (वर्ग मी.) और नगर भू. क्रमांक ८८ (पार्ट) में, ३३१३.७ (वर्ग मी.) के साथ कुर्ला गांव स्थित नगर भू. क्रमांक.  १०३८ (पार्ट) में ४३२.२(वर्ग मीटर)  कुल मिलाकर  ११४५७८.६५ वर्ग मीटर क्षेत्रफल है।  

हालांकि, दुर्भाग्य से, १९९१ के बाद से आजतक  अधिग्रहित जमीन का कब्जामनपा ने  नहीं लिया, इसलिए कुछ अधिकारियों,जनप्रतिनिधियों और कुछ असामाजिक तत्वों की मिलीभगत से अधिग्रहित भूमि पर अवैध व्यावसायिक गालों का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार मोहिली गांव की कुछ जमीन पर सार्वजनिक पार्क का काम मनपा की ओर से चल रहा है। हालांकि, मौजे असलफा में अधिग्रहित भूमि पर (आशापुरा कंपाउंड और सनाउल्लाह कंपाउंड) में  अवैध व्यावसायिक गालों में २७/१२/२०१९ को आग लग गई। जिसमें २३ व्यावसायिक गाले जल कर खाक हो गये थे।  वहीं एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई है।  इस घटना के संदर्भ में साकीनाका पुलिस स्टेशन में २८/१२/२०१९  दखल पात्र क्रमांक १६४/२०१९ में धारा ३०४(२),२८५,२८६,३४ के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।  उसके बाद मनपा ने इस जगह से अवैध व्यावसायिक गालों को हटा दिया था। 

लेकिन लाॅकडाउन का फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने अगस्त 2020 में जली हुई जमीन (आशापुरा कंपाउंड) पर अवैध व्यावसायिक गालों का निर्माण शुरू कर दिया।  मनपा ने नोटिस नं. L/ DO01L/ 159 / 354 A-MMC अधिनियम / L339N01 /25/08/2020 भी दिया था। मनपा ने अवैध व्यावसायिक गालों को भी हटा दिया था।

लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते राज्य के साथ-साथ मुंबई में भी लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस लाॅकडाउन का लाभ उठाकर भू-माफिया  द्वारा अधिग्रहित भूमि (आशापुरा कंपाउंड) पर अवैध व्यवसायिक गालों का निर्माण किया गया है। कुछ सजग नागरिकों ने भी इस अवैध निर्माणों की शिकायत की है, लेकिन मनपा एल विभाग और साकीनाका पुलिस स्टेशन के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

शकील अहमद शेख और संजय तिवारी ने इस संबंध में मुंबई पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त, सहायक आयुक्त एल विभाग, साकीनाका पुलिस को पत्र भेजकर इन अधिग्रहित जमीनों पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की मांग की है और इस अधिग्रहित जमीन सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने साथ ही, अपराधियों पर एमआरटीपी और भा.द.वि. के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है।


rajaram

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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