कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये शुक्रवार से नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी, रात 9 से सुबह 6 बजे तक आवागमन पूरी तरह से रहेगा प्रतिबंधित

By: Izhar
Apr 16, 2021
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गाजीपुर: जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और इस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुक्रवार से नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया। रात ९ से सुबह ६ बजे तक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश ३० अप्रैल की सुबह ६ बजे तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि जनपद की सीमा क्षेत्र के अर्न्तगत समस्त प्रकार के सार्वजनिक पार्क, स्टेडियम व अन्य पार्कों में जन सामान्य का आना-जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान पूर्णतया बंद रहेगें। उपरोक्त अवधि में समस्त प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां बाजार, मंडी आदि पूर्णतया बन्द रहेंगी। सबह ६ बजे के पश्चात और रात्रि 9 बजे के पूर्व धार्मिक स्थलों एवं परिवार के सामाजिक आयोजनों के संबंध में गृह (गोपन) ११ अप्रैल में दी गई व्यवस्था के अनुसार सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यकमों में लोगों के इकट्ठा होने की निम्नवत् निर्धारित की गई है।

किसी भी बंद स्थान यथा हाल/कमरा की निर्धारित क्षमता की ५० प्रतिशत से कम, लेकिन एक समय में अधिकतम ५० व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवाल की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ। किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की ५० प्रतिशत से कम क्षमता तक लेकिन एक समय में अधिकतम १०० व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवास व सैनिटाइजर की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोन में धर्म स्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर ५ से अधिक श्रद्धालु एकत्रित नहीं होगें।

प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार की सभाएं निशिद्ध रहेंगी। कोविंड-१९ संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत समूह में इकट्ठा होकर गायन की अनुमति नहीं होगी, धर्म स्थल के अंदर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पूजा कराने वाले सहित कोई भी किसी को किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करेगा। प्रार्थना सभाओं के लिए एक ही मैट/दरी के प्रयोग से बचा जाए। श्रद्धालुओं को अपने लिए अगल से मैट/दरी/चादर लानी होगी, जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते है। उपरोक्त बिंदू पिछले निर्देशों के पालन में उल्लिखित प्रतिष्ठान/गतिविधियां रात ९ बजे के पश्चात बंद रहेंगे।


उन्होने निर्देशित किया है कि कोरोना महामारी से जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना रात ९ बजे से सुबह ६ बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। रात ९ बजे के बाद किसी भी जनसामान्य का धार्मिक स्थलों के आस-पास या धार्मिक स्थलों के अंदर जाना प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध मरीज ले जा रहे एम्बुलेंस पर लागू नहीं होगा एवं उक्त अवधि में भी मेडिकल स्टोर खुले रह सकते हैं। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा २ गज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश एपीडेमिक डिजीज एक्ट-१८९७ (यथा संशोधित) एवं उ.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-२०२० के सगत प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। आदेश में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना किए जाने पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।

स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश के उल्लघन का सज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी तथा नायब तहसीलदार स्तर से अथवा उससे ऊपर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारों/खण्ड अधिकारियों, अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकायों एवं जिला सूचना अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगरीय स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी के लिए अविलम्ब लगाई जाएगी।


Izhar

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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