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संतकबीरनगर। मेंहदावल तहसील अंतर्गत सभी ब्लॉक के ग्राम से नगर के सभी चौराहों एवं मोहल्लों में मुर्गे एवं बकरे के मांस के बिक्री मानक को परे रखकर बेच रहे है।जिससे इस तरह से प्रदेश की सरकार द्वारा मांस की बिक्री हेतु कई प्रकार के नियम स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बनाये गए है।जिससे इस तरह के खाद्द पदार्थो का सेवन करने वाले लोगों को किसी प्रकार के संक्रमण से बचाया जा सके।आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिना परीक्षण के किसी भी बकरे को काटना सख्त मना है। इस बाबत नियम यह है कि मीट आदि बेचने वाले दुकानदारों को प्रत्येक जगह खुले में मांस आदि बेचने से मना है।सरकार द्वारा इसके लिये कठोर नियम का पालन करवाने हेतु सभी संबंधित विभागों को निर्देश है लेकिन आज भी इस तरह के नियमो का पालन कही भी नही किया जा रहा है।मेंहदावल तहसील के तीनो ब्लॉक के क्षेत्रों में हर चौराहे,सड़को पर खुलेआम बिना मानक के काटकर मुर्गे और बकरों की मीट बेची जा रही है।जिससे इसके सेवन करने वाले में बीमारियों की आशंका प्रबल रहती है।बदले शासन द्वारा प्रशासन को मुर्गे और बकरे को खुले में काटने से मना किया गया।यह सभी लोग नगर प्रशासन द्वारा प्रस्तावित जगह पर ही मांस को काटने एवं बिक्री आदि करेंगे।इनके लिए प्रशासन द्वारा अनुमति प्रमाण पत्र (लाइसेंस)लेना भी आवश्यक है। इस बाबत उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी ए के शाही का कहना है कि प्रशासन के निर्देश पर मेरे द्वारा खुले में मुर्गे एवं बकरे की मांस के काटने एवं बिक्री के लिए जांच किया गया।मेरे द्वारा इन सभी को मुर्गे एवं बकरे के काटने तथा बिक्री हेतू शासन की नियमो को बताया गया।इन सभी को लाईसेंस लेना भी अनिवार्य किया गया है।सभी मांस के दुकानदारों को खुले में बीक कहे है
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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