To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
देवरिया के जिला विद्यालय निरीक्षक और एक शिक्षक पर पुलिस ने जालसाजी का केस दर्ज किया है। कोर्ट के निर्देश पर दोनों के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पिपरा दौला कदम निवासी नारदमुनि कुशवाहा ने गांव के निवासी व प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत करुणेश सिंह पुत्र रानगीना सिंह पर कूट रचित प्रमाण पत्र के आधार पर व विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन के दौरान अलग-अलग जाति बताकर अध्ययन करने के साथ ही नौकरी हासिल करने की शिकायत किया था। वहीं उन्होंने साक्ष्य सहित करुणेश सिंह के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक से पंजीकृत डाक के जरिए कार्रवाई करने की मांग की थी। इसमें करुणेश सिंह पर कार्रवाई न कर कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करना पाए जाने पर न्यायलय ने डीआईओएस शिवचंद राम के खिलाफ संज्ञेय अपराध कारित किया है। मामले में रामपुर कारखाना पुलिस ने करुणेश सिंह पुत्र रामनीगना सिंह निवासी ग्राम पोस्ट पिपरादौला कदम व जिला विद्यालय निरीक्षक शिवचंद राम के खिलाफ भादसं के तहत 419, 20, 467, 68, 471, 409 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
0 followers
0 Subscribers